आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला किया है। अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए भी कहा है।
संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि ये एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध की आड़ में दुर्भावनापूर्वक दर्ज की गई थीं। मालूम हो कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को लखनऊ में दर्ज एफआईआर के आधार पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।
Supreme Court grants interim relief and stays the arrest of Aam Aadmi Party leader, Sanjay Singh, seeking quashing of the FIRs registered against him under various charges, including that of sedition, in Uttar Pradesh pic.twitter.com/AhvJN6OjTG
— ANI (@ANI) February 9, 2021
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश में जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप था। इसी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी एफआईआर पर रोक लगा दी हैं, जो इस मामले के तहत दर्ज की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से कहा कि आप जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांट नहीं सकते।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया गया है।
आपको बता दें कि पिछले साल 12 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के एक विशेष वर्ग का समर्थन कर रही है, जिसके बाद यह प्राथमिकी लखनऊ में दर्ज की गई थी।