सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 में हुए दंगे के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चीट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई चौदह अप्रैल 2020 को होगी।
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि, केस की सुनवाई को कई बार स्थगित किया गया है, ऐसा कबतक होगा। इसपर किसी दिन तो सुनवाई करनी ही होगी। आपको बताते चलें कि, यह याचिका 2002 में गुजरात में हुए दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी द्वारा की गई है।
जस्टिस ए एम खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की पीठ ने मामले को अप्रैल तक सुनवाई टाल दिया, जब जकिया के वकील ने स्थगन की मांग की और कोर्ट से होली की छुट्टी के बाद इसपर सुनवाई करने का आग्रह किया।
आपको बताते दें कि, कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मोदी और एसआईटी के अन्य सदस्यों को क्लीन चिट बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी थी।