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जब केरल हाईकोर्ट के जज की गाड़ी पर फेंका गया काला तेल, अलर्ट मोड पर आए जवान, फिर क्या हुआ…

By: RNI Hindi Desk 
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जब केरल हाईकोर्ट के जज की गाड़ी पर फेंका गया काला तेल, अलर्ट मोड पर आए जवान, फिर क्या हुआ…

रिपोर्ट – पल्लवी त्रिपाठी

केरल : केरल हाईकोर्ट में बुधवार को न्यायालय परिसर में आते हुये न्यायमूर्ति वी शिरसी की गाड़ी पर एक व्यक्ति ने काला मोटर ऑयल फेंक दिया । हालांकि, घटना के तुरंत बाद सुरक्षा जवान अलर्ट मोड में आ गए और आरोपी को दबोच लिया । जानकारी के मुताबिक, आरोपी पिछले कई दिनों से अपने लापता रिश्तेदार को लेकर न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा था ।

आरोपी की पहचान रघुनाथ के रूप में हुई है । दरअसल, पुछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी एक रिश्तेदार जासना मारिया जेम्स गायब है । उसे आशंका है कि जासना की हत्या कर दी गई है । आरोपी का दावा है कि उसने इस मामले में जब शिकायत की तो उसकी सुनवाई नहीं की गई । बता दें कि प्रदर्शनकारी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है । मांग पूरी न होने के चलते उसने ये कदम उठाया ।

वहीं, मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि केरल के कोट्टायम जिले के कांजीरापल्ली एसडी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा जेसना मारिया जेम्स 22 मार्च 2018 को लापता हो गई थी । परिवार वालों के अनुसार उसे आखिरी बार कॉलेज जाते समय देखा गया था । उसके बाद से वह घर वापस नहीं आई । परिवार के लोगों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की । पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी ।

बता दें कि मामले की जांच- पड़ताल में कोई सुराग नहीं मिलने के बाद 27 मई 2018 को केरल के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने आईजी मनोज इब्राहिम के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था । हालांकि, एसआईटी को भी इस केस में कोई सफलता हाथ नहीं लगी । इसके बाद जेसना तक पहुंचने के लिये इनाम की घोषणा की गई । जेसना मरिया को केरल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु, पुणे, गोवा और चेन्नई में तलाशा गया । लेकिन जेसना का कहीं भी पता नहीं चला ।

मालुम हो कि पुलिस अधिकारी केजी साइमन को जेसना मारिया जेम्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनायें भी मिलीं । हालांकि, 31 दिसंब 2020 को केजी साइमन सेवानिवृत्त हो गये । जिसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया । इस बीच कोच्चि में क्रिश्चियन अलायंस एंड सोशल एक्शन ने जेसना मारिया जेम्स की तलाश के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की । जिसे बाद में न्यायमूर्ति की एक खंडपीठ ने चेतावनी देते हुए याचिका खारिज कर दी ।

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