ज्ञानवापी परिसर की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर अब ज्ञानवापी परिसर के मामले की सुनवाई सिविल न्यायालय के चल रहा है । मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी।
वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने अपील की थी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वक्फ टियुवनल में चलाया जाए।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस अपील को जिला जज ने तीन हजार रुपये के हर्जाने के साथ स्वीकार किया। इस अपील का एडमिशन कोर्ट में 13 अक्टूबर को होगा इसके बाद सुनवाई शुरू होगी।
सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड पर विलंब के लिए अदालत ने तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही इस प्रकरण में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 13 अक्तूबर नियत की गई है।
ज्ञानवापी मामले के तीसरे पक्षकार सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे लेकर जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की थी।
इसी अदालत में वर्ष 1991 के लंबित प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर से संबंधित ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से भी निगरानी याचिका लंबित हैं।