{ मदन मोहन शर्मा की रिपोर्ट }
वाराणसी नगर निगम सीमा में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए 29 अप्रैल को एक दिन के लिए सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेगी।
सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों का आवागमन ही अनुमन्य होगा।
इसके अलावा कल के लिए सभी प्रकार के पास निलंबित रहेंगे। कल के बाद से दुकानें और अन्य गतिविधियां नए प्रकार से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि केवल नगर निगम सीमा के लिए होगा लागू ग्रामीण क्षेत्र पर नही होगा लागू। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा बिना बजह घूमना होगा प्रतिबंधित।
शहर में जो घर से बाहर बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी।