1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. महराजगंज: प्रेमी जोड़े को खंभे से बांधकर पीटने वालों पर शिकंजा कसा, पुलिस ने दर्ज कीं तीन एफआईआर

महराजगंज: प्रेमी जोड़े को खंभे से बांधकर पीटने वालों पर शिकंजा कसा, पुलिस ने दर्ज कीं तीन एफआईआर

By: RNI Hindi Desk 
Updated:
महराजगंज: प्रेमी जोड़े को खंभे से बांधकर पीटने वालों पर शिकंजा कसा, पुलिस ने दर्ज कीं तीन एफआईआर

महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी जोड़े को बिजली के खंभे में बांधकर दुर्व्यवहार व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने तीन केस दर्ज किया है। इनमें से दो मुकदमे में घुघली पुलिस खुद वादी बनी है। बिजली के खंभे में लड़के व नाबालिग लड़की को बांधने वालों के अलावा वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा नाबालिग लड़की के परिजन की तहरीर पर आरोपित लड़के के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लड़का पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा तीन और गिरफ्तार हैं। अब पुलिस के रडार पर वे लोग हैं, जिन्होंने वीडियो को वायरल किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दी है। जिन-जिन नम्बर से सोशल मीडिया ग्रुप पर वीडियो अपलोड किया गया है, उन सभी को सर्विलांस के माध्यम से ढूंढना शुरू कर दिया गया है।

वारदात के सात दिन बाद वायरल हुआ था वीडियो 
नाबालिग लड़की व युवक को प्रेम-प्रपंच के मामले में बिजली के खंभे से बांधने का मामला 2 सितंबर का है, लेकिन इसका वीडियो 9 सितंबर को वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि 1 मिनट 33 सेकेंड के वीडियो में भीड़ के बीच आरोपितों ने लड़के को नंगा कर बिजली के खंभे के पहले बांधा। फिर दुर्व्यवहार की हदों को पार कर कुछ लोग नाबालिग लड़की को भी पकड़ कर बांध दिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद ताबड़तोड़ मुकदमा दर्ज होने से गांव में हड़कंप मच गया है। कई आरोपित गांव छोड़ फरार हो गए हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। इसमें एक युगल है, जिसके साथ अभद्रता की जा रही है। दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। इस मामले का संज्ञान लेकर युगल के घरवालों से वार्ता की गई। इसके बाद इस मामले में कुल तीन मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पहला मुकदमा लड़की के घरवालों की तहरीर पर लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया गया है। लड़का पुलिस अभिरक्षा में है। दूसरा मुकदमा पुलिस उन लोगों के खिलाफ दर्ज की है जो प्रेमी युगल के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर रहे हैं। तीसरा केस उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। क्योंकि पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करना धारा 28 ए के तहत प्रतिबंधित होता है। मारपीट करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...