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एक मरीज पर 100 और अधिक पर 200 मीटर तक बनेंगे कंटेनमेंट जोन, पढ़ें नियम

By: RNI Hindi Desk 
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एक मरीज पर 100 और अधिक पर 200 मीटर तक बनेंगे कंटेनमेंट जोन, पढ़ें नियम

कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग मरीज जिस दिन पॉजिटिव मिलेगा उसी दिन हो जाएगी। स्मार्ट सिटी दफ्तर में डीएम ने नगर निगम अफसरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि एक मरीज पर 100 मीटर और एक से अधिक संक्रमित पाए जाने पर 200 मीटर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। टेस्टिंग के पहले दिन से 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन रहेगा।

डीएम अभिषेक प्रकाश ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर सभी क्षेत्रों को विसंक्रमित किया जाए। जहां विसंक्रमण का कार्य हो जाए वहां घर के दरवाजे पर समय और तारीख के साथ निशान दर्ज करा दें। मोहल्ला निगरानी समितियों की वार्डवार बैठक होगी। इसमें पार्षद की अध्यक्षता में निगरानी समितियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रत्येक निगरानी समिति को पल्स ऑक्सीमीटर और इन्फ्रारेड थर्मामीटर दिया गया है। मोहल्ले में आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की निगरानी समिति जांच करेगी। 

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डीएम ने फेरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए राजधानी में चल फेरी वालों का सर्वेक्षण किया जाएगा। पहले चरण में 500 लोगों को चिह्नित कर उनका सत्यापन करने के बाद योजना में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।

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