रिपोर्ट- पल्लवी त्रिपाठी
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांगों की मदद के लिए प्रदेश में एक योजना शुरू की है । इस योजना का नाम यूपी विकलांग पेंशन योजना 2021 है । जिसके तहत विकलांग लोगों को 500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी । बता दें कि यह पेंशन उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जिनमें न्यूनतम 40% विकलांगता हो । साथ ही लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए ।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 केवल उन्हीं लोगों को प्रदान की जाएगी । जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल (BPL) लिस्ट में आता है । इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए-
1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
2. आवेदन करने वाला नागरिक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए ।
3. जो नागरिक अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
4, व्यक्ति की विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए ।
1.जन्म तथा आयु प्रमाण पत्र
2. बैंक पासबुक, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड
3. आय प्रमाण पत्र
4. विकलांगता प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट साइज फोटो
जरूरी नोट- सभी दस्तावेज पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होने चाहिए । साथ ही आवेदनकर्ता को उनकी विकलांगता का प्रकार, विकलांगता की प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता का प्रतिशत (%) और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी भरना आवश्यक है ।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना होगा ।
1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । http://uphwd.gov.in/article/hi/viklang-pension
2. आपकी स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, जहां दिव्यांग पेंशन पर आपको क्लिक करना होगा ।
3. पेज ओपन होने पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करना होगा ।
4. जिसके बाद New Entry Form पर क्लिक करें ।
5. फॅार्म खुलने पर पूछी गयी सभी व्यक्तिगत जानकारी डाल कर Save बटन पर क्लिक करें ।
प्रक्रिया पूरी होने पर उम्मीदवारों को अपने आवेदन का प्रिंट आउट 1 माह के अंदर अंदर DSWO/DPO/DHWO के कार्यालय में जमा करवाना होगा ।