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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध डिग्री धारक कर रहे कार्य

By: RNI Hindi Desk 
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध डिग्री धारक कर रहे कार्य

टप्पल क्षेत्र के श्रीगांधी स्मारक इंटर कालेज में कार्यरत लेक्चरर के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है। जिसमें शिकायत कर्ता ने आरोप एक लेक्चरर पर आरोप लगाया है कि वह अवैध डिग्री से पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद भी संस्थान उनका बचाव कर रहा है और विभाग को भी गुमराह कर रहा है। जबकि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से जारी इस डिग्री को वर्ष 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट अवैध घोषित कर चुकी है। शिकायत कर्ता अरुण कुमार ने बताया कि वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से जारी होने वाली शिक्षा अलंकार की डिग्री को अवैध घोषित कर दिया था। जिसके बाद सरकार को निर्देश दिए थे कि इस डिग्री से नौकरी हासिल करने वालों की सेवा तत्काल समाप्त की जाए। उन्होंने बताया कि गांधी स्मारक इंटर कालेज में कार्यरत एक शिक्षक ने इसी डिग्री से नौकरी हासिल की है। लेकिन प्रबंधन ने मिली भगत के चलते न तो उन पर कार्रवाई की और न ही विभाग ने इसकी ओर ध्यान दिया। ऐसे में यह शिक्षक पिछले कई सालों से लगातार बेधड़क काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शिक्षक व कालेज प्रबंधन को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

-अवैध डिग्री से नौकरी हासिल करने का मामला सज्ञान में आया है। आरोपी शिक्षक का मंडलीय कमेटी के जरिए विनिमितीकरण हो चुका है। शिकायत के बाद शिक्षक व कालेज कमेटी दोनों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे जवाब मांगा गया है। दोनों के जवाब आने के बाद सारा मामला मंडलीय कमेटी के सामने रखा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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