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कृषि मशीनरी पर 50% से 80% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, 7 सितंबर से पहले करे आवेदन

सरकार फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न कृषि मशीनों की खरीद पर 50% से 80% सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस सब्सिडी के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसान 7 सितंबर तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं ।

By: Prity Singh 
Updated:
कृषि मशीनरी पर 50% से 80% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, 7 सितंबर से पहले करे आवेदन

कृषि मशीनरी पर 50% से 80% सब्सिडीकिसानों के लिए खुशखबरी। 

सब्सिडी विवरण:
फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत राज्य के किसानों को सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है ।

जिन किसानों ने पिछले दो वर्षों में किसी कृषि मशीनरी पर अनुदान लिया है, वे इस योजना के तहत उस मशीन के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा एक किसान अधिकतम तीन अलग-अलग प्रकार की कृषि मशीनें ही ले सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को विभिन्न कृषि यंत्रों की अनुदान राशि के अनुसार 2500 व 5000 रुपये की टोकन राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी । इस श्रेणी में कम से कम तीन और अधिकतम पांच मशीनें ली जा सकती हैं ।

सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

* आवेदक का आधार कार्ड

* मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति

* पैन कार्ड

* बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ प्रति

* ट्रैक्टर आरसी

* भूमि की जानकारी के लिए आवश्यक दस्तावेज पटवारी रिपोर्ट

* अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

कैसे करें आवेदन ?

* सबसे पहले आपको हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाना होगा।

* अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।

* इसके बाद आपको वर्ष 2020-21 के दौरान सीआरएम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक
करना होगा।

* अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको योजना का चयन करना होगा।

* जैसे ही आप योजना का चयन करते हैं आपको Proceed to Apply बटन पर क्लिक करना होगा।

* इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

* आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका जिला, ब्लॉक, नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि
भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है।

* सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान राज्य के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल या वेबसाइट  www.agriharyana.gov.in पर लॉग इन कर के संपर्क कर सकते है

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