रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: भारत सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगो को बड़ी राहत दी है, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर बड़ा फैसला किया है। बुधवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को लेकर जानकारी दी कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को जून तक बढ़ा दिया है। इस दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों की वैधता को लॉकडाउन के कारण नहीं रिन्यू नही किया जा सकता है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को भी दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया था। इस दौरान मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक मान्य हो सकती है।
इसके साथ ही प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध करें MoRTH ने कहा कि “इससे नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।”
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए हाल ही में एक अलग पोर्टल लॉन्च किया था। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। केवल वही व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है जो गाड़ी चलाना जानता हो। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस जिलों के आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन आयुक्त मुख्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे डाक से सीधे आवेदक के पते पर भेजा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद आपको सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपने जिला आरटीओ कार्यालय जाना आवश्यक है।