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सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा की परमिशन पर मांगा जवाब, केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

By: RNI Hindi Desk 
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सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा की परमिशन पर मांगा जवाब, केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने पर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार 16 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ती आर.एफ नरीमन की बेंच ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

आपको बता दें कि न्यायमूर्ती आर.एफ. नरीमन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पढ़ी है, कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। इसके साथ दी बेंच ने आगे कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है।

आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगाने का फैसला लिया है। वहीं यूपी की योगी सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ राज्य में इसे जारी रखने का फैसला लिया है। काफी माथापच्ची के बाद मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रोकने का फैसला लिया था।

नये नवेले मुख्यमीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कांवड़ यात्रा से अहम है लोगों की जानें बचाना। इसलिए कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरी बार कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। वहीं IMA की उत्तराखंड यूनिट ने भी कांवड़ यात्रा का विरोध किया था और सरकार से अपील की थी कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इसे परमिशन देना ठीक नहीं होगा।

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