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प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कमान ‘ADG’ के पास, ‘SPG’ के लिए बनाए गए नए नियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की कमान अब अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। गृह मंत्रालय द्वारा ये मानक विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत एक नयी श्रेणी के माध्यम से तय किए गए हैं। बता दें कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा दल के पास है जिसकी कमान ADG स्तर के अधिकारी को दी गई है। जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को अब 6 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की कमान अब अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। गृह मंत्रालय द्वारा ये मानक विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत एक नयी श्रेणी के माध्यम से तय किए गए हैं। बता दें कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा दल के पास है जिसकी कमान ADG स्तर के अधिकारी को दी गई है। जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को अब 6 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर पर की जाएगी। इससे पहले एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता था। अधिसूचना के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर एसपीजी के अन्य सदस्यों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। जबकि दूसरे कार्यकाल के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ नियुक्ति की जा सकती है। विशेष सुरक्षा दल का मुख्यालय पूर्व की भांति नई दिल्ली में ही रहेगा।

एसपीजी के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, कमान और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन संबंधी कार्य के लिए निदेशक जिम्मेदार होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि एसपीजी के निदेशक कार्यात्मक प्रमुख होंगे और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों, आदेशों और निर्देशों के अलावा अधिनियम में सौंपे गए कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में एसपीजी के निदेशक या सदस्य को सहायता प्रदान करने का तरीका मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

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