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टीकमगढ़ में मंदिर भूमि अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को 90 दिन में निर्णय लेने के निर्देश

टीकमगढ़ में मंदिर भूमि अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को 90 दिन में निर्णय लेने के निर्देश

टीकमगढ़ के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से जुड़े कथित अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 90 दिनों के भीतर दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले में सार्वजनिक मार्ग और मंदिर भूमि पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए हैं।