ड्यूटी से अनुपस्थित रहने व कार्यों में रूचि नहीं लेने पर पाटी जनपद सीईओ निलंबित जनपद सीईओ का निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत किया गया है।