1. हिन्दी समाचार
  2. मध्य प्रदेश
  3. जल्द शुरू होगी कॉमर्शियल गैस सलेंडर की आपूर्ति, कई दिनों से बंद है आवक, कालाबाजारी पर रहेगी नजर

जल्द शुरू होगी कॉमर्शियल गैस सलेंडर की आपूर्ति, कई दिनों से बंद है आवक, कालाबाजारी पर रहेगी नजर

जिला प्रशासन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का डायवर्जन, जमाखोरी, अवैध भंडारण, कम तौल तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई करेगा।

By: Naredra 
Updated:
जल्द शुरू होगी कॉमर्शियल गैस सलेंडर की आपूर्ति, कई दिनों से बंद है आवक, कालाबाजारी पर रहेगी नजर

बड़वानी: जिले में 5, 9 व 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति जल्द शुरु होने वाली है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आवक बीते कई दिनों से बंद है।

वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति और भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश के कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण के संबंध आवंटन प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव ने कलेक्टर को परिपत्र जारी किया है।

पत्र में कहा हैं कि पहले क्रम पर शैक्षणिक संस्था और चिकित्सा संस्थानों को, दूसरे क्रम पर आवश्यक सेवाएं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस, सुरक्षा बल, पुलिस बल, जेल, सामाजिक न्याय विभाग और महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभाग के संस्थान, दीनदयाल रसोई केंद्रों को एवं तीसरे क्रम पर होटल, रेस्टोरेंट एवं केटर्स, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेंडर को कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

जबकि चौथे क्रम पर उद्योग के लिए, तो पांचवे क्रम में अन्य उद्योगों को कमर्शियल एलपीजी का वितरण 5, 9, 47.5 और 425 किलोग्राम के पैक्ड में की जाएगी। जिले में अधिकांश रुप से कमर्शियल सिलेंडरों की 19 किलोग्राम में उपलब्धता की जाती है।

पत्र में उल्लेख है कि जिला प्रशासन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का डायवर्जन, जमाखोरी, अवैध भंडारण, कम तौल तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई करेगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी भरतसिंह जमरे ने कहा कि जिले में घरेलू, कमर्शियल सिलेंडर की मॉनिटरिंग की जा रही हैं। वहीं अवैध रुप से भंडारण के विरुद्ध जांच कर सिलेंडर जब्त कर प्रकरण बनाए जा रहे हैं। अब तक जिले में 29 प्रकरण बनाकर 57 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इन प्रकरणों को डीएम या एडीएम कोर्ट में पेश कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...