लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-19, भोपाल अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-149 बैरसिया, 150-भोपाल उत्तर, 151-नरेला, 152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम, 154-गोविन्दपुरा एवं 155-हुजूर के लिए 07 मई 2024 को मतदान तिथि निर्धारत की गई हैं। लोकसभा निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत भोपाल जिले की सीमा में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता निषेधात्मक आदेश जारी किए है।
जनसंपर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने बुधवार को बताया कि जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में (यदि आंशिक रूप से आता है) 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से, जनसमूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जुलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा।
जिससे उत्तेजात्मक स्थिति उत्तपन्न हो जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो। चूँकि उक्त आदेश तत्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी हैं। अतएव डन व्यक्तियों जिन पर आदेश लागू होगा को तत्काल सूचित करके, उन्हें सुनने का अवसर दिया जाना संभव नहीं हैं।
अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है, जो जिला भोपाल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-149-बैरसिया, 150-भोपाल उत्तर, 151-नरेला, 152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम, 153-भोपाल मध्य, 154-गोविन्दपुरा एवं 155-हुजूर के क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस 07 मई 2024 को 48 घण्टे पहले से अर्थात् 05 मई 2024 को सायं 06:00 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे अर्थात 08 मई 2024 को सायं 06:00 बजे तक कुल 72 घण्टे तक लागू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।