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यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, सार्वजनिक स्थल पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

By: RNI Hindi Desk 
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यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, सार्वजनिक स्थल पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर पांच से ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो पायेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में 50 से ज्य़ादा लोगो की अनुमति नहीं होगी। जबकि सार्वजनिक स्थलों पर थूकनें पर भी कार्रवाई की जायेगी। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में 8 जुलाई से क्षेत्र पंचायत प्रमुख और उपचुनाव के नामांकन होंगे। इसके साथ ही 10 जुलाई को मतगणना की जाएगी।  जबकि दूसरी ओर देखें तो त्योहार भी हैं 26 जुलाई तक ईद-बकरीद और कांवड़ यात्रा सहित अन्य त्योहार भी हैं। जिसको देखते हुए 5 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है।

आपको बता दें कि धारा 144 के दौरान सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि अगर ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काने वाला या अफवाह फैलाने से संबंधित पोस्ट करता है तो इस संदर्भ में ग्रुप एडमिन तत्काल कंटेट को डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचना भी देगा।

इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे के बेचने और खरीदने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसका कारण यह है कि आम नागरिक को शारीरिक नुकसान पहुंचता है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

आपको बता दें कि लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया की मानें तो, 5 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।

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