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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू, जानिए कब तक रहेगा लागू

By: Amit ranjan 
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू, जानिए कब तक रहेगा लागू

रिपोर्ट : माया सिंह

नई दिल्ली : देश में अभी त्यौहार का सिलसिला सहीं से शुरू भी नहीं हुआ कि एक बार फिर धारा 144 की घंटी बजने लगी। जिसके लगने से आप ना तो एक जगह पर इकट्ठा हो सकते है और ना किसी तरह का कार्यक्रम या जश्न महोत्सव मना सकते है। जैसा आपने पिछले साल कोरोना काल के दौरान भी देखा। हालांकि इस साल भी कुछ पिछले साल जैसा ही माहौल बनता दिख रहा है, जिसका कारण कोरोना ही है।

दरअसल देश में बढ़ते लगातारा कोरोना मामले को लेकर कई क्षेत्रों में धारा 144 तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में 11 मार्च को शिवरात्री, 28 मार्च को होलिका दहन , 29 को होली और शबे बारात , 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे , 3 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे,  और 5 को ईस्टर मंडे के अवसर पर धरना प्रदर्शन की अशंका है और असामाजिक तत्व शांति भंग कर सकते हैं । इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामले से आम जनता भी प्रभावित हो सकता है । इसको ध्यान में रखते हुए कुछ गाइड लाइन जारी की गई है ।

 

दिशानिर्देश में कहा गया है कि लखनऊ में मौजूद कन्टेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह के आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी । इसके बाद किसी भी बंद जगह के क्षमता के केवल 50 फीसदी लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं । इसके साथ ही 200 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो पाएंगे । इस दौरान सभी लोगों को फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

आपको बता दें कि यह धारा 5 अप्रैल तक लागू रहेगी ।

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