शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को जोरदार फटकार लगाया। कोर्ट ने कंपनियों से कहा कि उन्होंने सरकार को एक पैसा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को एजीआर से जुड़े बकाया को लेकर टेलिकॉम ऑपरेटर्स की याचिका पर सुनवाई करनी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया। इस दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टेलिकॉम कंपनियों को फटकार लगाईय़
टेलिकॉम कंपनियों के एसडीज को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर 17 मार्च को कोर्ट में तलब किया गया है। एमडीज को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा गया है कि उनकी कंपनियों ने अब तक एजीआर बकाया की रकम क्यों नहीं जमा कराई है। एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा टेलिसर्विसेज आदि पर 1.47 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम से भी कंपनियों को राहत पर सवाल उठाए।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, DoT ने यह नोटिफिकेशन कैसे जारी किया कि अभी भुगतान ना करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जएगी। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद यह रकम जमा नहीं हुई, हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया है।
इस आगे नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि, देश में क्या हो रहा है, यह बिल्कुल बकवाल है, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। ये याचिकाएं दाखिल नहीं करनी चाहिए थीं। ये सब बकवास है, क्या सरकारी डेस्क अफसर सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है जिसने हमारे आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले कोर्ट ने 23 जनवरी तक बकाया जमा करने का आदेश जारी किया था।