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‘भ्रामक’ ट्वीट को लेकर SC ने शशि थरूर, राजदीप समेत वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

By: RNI Hindi Desk 
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‘भ्रामक’ ट्वीट को लेकर SC ने शशि थरूर, राजदीप समेत वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर , पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आप को बता दे कि थरूर और सरदेसाई ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ पांच राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं ।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने थरूर, सरदेसाई और पत्रकारों मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, विनोद के जोस और अनंत नाथ द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र और अन्य से नोटिस जारी किए और जवाब मांगा।

जब पीठ ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है, तो थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। “कुछ नहीं होने जा रहा है। खतरा कहां है, ”पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, “हम आपको दो हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे और इस बीच गिरफ्तारी पर रोक लगाएंगे।” गुरुवार को गुड़गांव, बेंगलुरु और नोएडा में मामले दर्ज किए गए हैं। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में पहले भी इसी तरह के चार मामले। नई दिल्ली में, मामला क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया है।

मामलों में थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोस का नाम है। उनमें से अधिकांश के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में देशद्रोह, आपराधिक धमकी, दुश्मनी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आदि शामिल हैं। दिल्ली में प्राथमिकी दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील चिरंजीव कुमार के वकील की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी नवप्रीत सिंह की मौत के बारे में फर्जी खबरें फैलाकर दिल्ली पुलिस को “हिंसा भड़काने” का दोषी ठहराया। पुलिस बैरिकेड से टकराने के बाद उनका ट्रैक्टर पलट गया तो नव्रीत सिंह की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम से किसी भी गोली लगने की घटना से इंकार किया गया।

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