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SC ने लगाई केंद्र को फटकार कहा- सेना में महिलाओं को दें स्थायी कमीशन

By RNI Hindi Desk 
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन देने पर फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सभी महिला अफसरों को 3 महीने में सेना में स्थाई कमीशन दे। यह भी साफ किया कि महिलाओं को कमांड पोजिशन दिए जाने से रोका नहीं जा सकता। SC ने हाईकोर्ट के खिलाफ दायर केंद्र की याचिका पर फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि महिलाओं को सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने महिलाओं को कमांड न देने के सरकार के तर्क को भी गलत और भेदभाव पूर्ण बताया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद भी युद्द क्षेत्र में महिला अधिकारियों को तैनीती नहीं मिलेगा।

जस्टिस जीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि SC द्वार हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। हाई कोर्ट के फैसले पर कार्वरवाई करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।

SC ने कहा कि, सभी नागरिकों को अवसर की समानता और लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा। महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेना में सच्ची समानता लानी होगी। 30 प्रतिशत महिलाएं वास्तव में लड़ाकू क्षेत्रों में तैनात हैं। स्थायी कमीशन देने से इनकार स्टीरियोटाइप पूर्वाग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली हैं। महिला सेना अधिकारियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। कोर्ट ने कर्नल कुरैशी का उल्लेख किया। कैप्टन तान्या शेरगिल आदि का भी उदाहरण दिया।

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