सिंगरौली में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सीमांकन कार्यों को समय-सीमा में पूरा न करने पर राजस्व विभाग के कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर गौरव बैनल ने समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर ₹500-₹500 का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जानकारी के अनुसार विभिन्न तहसीलों में प्राप्त सीमांकन से जुड़े आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया, जो मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन है। इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों पर धारा 4, 5(1) और 5(2) के तहत कार्रवाई की गई।
कलेक्टर गौरव बैनल ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि लोक सेवा प्रदायगी में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने समय पर सेवाओं के निष्पादन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
कार्रवाई के तहत कोरावल, सरई, सासन, देवसर, निवास, माड़ा, चितरंगी और अन्य तहसीलों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड लगाया गया है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है।