Republic TV को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
दरअसल टीआरपी घोटाले में चैनल की भूमिका को लेकर मुंबई पुलिस की जांच को रिपब्लिक ने गलत बताया था और उनके खिलाफ की गई एक साजिश का हिस्सा बताने की भी इसको कोशिश की थी।
रिपब्लिक का कहना था की सुशांत केस को लेकर जो उन्होंने काम किया उसी कारण उनका नाम घसीटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चैनल को इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना चाहिए।
बता दें कि यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की है। याचिका में टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी समन को चुनौती दी गई है।
याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो पहले बॉम्बे हाइकोर्ट क्यों नहीं गए ? कोर्ट ने कहा कि ‘हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले को जब्त कर चुका है. HC के बिना इस याचिका पर विचार करने से संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों पर विश्वास नहीं है।