मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े प्रोत्साहन में, सरकार ने ₹2 लाख का कवरेज प्रदान करने वाली एक नई बीमा योजना की घोषणा की है। राज्य भर में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत बीमा लाभ बढ़ाया जाएगा।
बीमा विवरण और लाभ
आकस्मिक मृत्यु कवरेज: पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आकस्मिक मृत्यु के मामले में ₹2 लाख का बीमा कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आंशिक विकलांगता की स्थिति में, कर्मचारी ₹1 लाख बीमा भुगतान के लिए पात्र होंगे।
प्रीमियम और नामांकन: बीमा योजनाओं की सुविधा संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा दी जाएगी जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय जमा किया जाता है। PMJJBY के लिए वार्षिक प्रीमियम ₹436 प्रति लाभार्थी है, जबकि PMSBY के लिए प्रीमियम केवल ₹20 प्रति वर्ष है। प्रीमियम राशि श्रमिकों की सहमति से उनके बैंक खातों से स्वचालित रूप से काट ली जाएगी।
पात्रता और आयु समूह
लक्ष्य आयु समूह: पीएमएसबीवाई के तहत बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष की आयु के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए उपलब्ध है। स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में, बीमा योजना ₹2 लाख का मुआवजा प्रदान करेगी।
अतिरिक्त लाभ
सरकार की यह पहल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमा कवरेज इन श्रमिकों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षित हैं।