मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहर में शराब की खपत और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में जन प्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद इंदौर में नाइट कल्चर खत्म करने का फैसला किया है। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर आशीष सिंह ने नाइट कल्चर यानि बाजार और मॉल रात में तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नाइट कल्चर बंद होने की पुष्टि की है।
सीएम यादव के निर्देशों के जवाब में, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने पिछले आदेश को तुरंत रद्द कर दिया, जिसमें इंदौर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी। तत्काल प्रभाव से लागू इस फैसले की शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में पुष्टि की गई।
बैठक के दौरान, शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अवैध नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाने और रात के बाजारों और व्यापार संचालन को विनियमित करने के लिए एक नई प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अनुरूप, सीएम यादव ने रात्रि बाजारों, औद्योगिक संस्थानों और कार्यालय संचालन को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के कार्यान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बीआरटीएस के 12 किलोमीटर एरिया में सब कुछ बंद रहेगा
इंदौर के बीआरटीएस क्षेत्र में, 12 किलोमीटर की दूरी पर नाइटलाइफ़ संस्कृति चल रही थी, जिससे सब कुछ 24 घंटे खुला रहता था। इस क्षेत्र में लगभग 200 आईटी कंपनियां और विभिन्न दुकानें शामिल हैं जिन्हें चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, इससे इन ऑपरेशनों की आड़ में शहर में अपराध में वृद्धि हुई है।
इन्हीं चिंताओं के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक में इंदौर में नाइटलाइफ कल्चर खत्म करने के निर्देश दिए. उनके निर्देश के बाद अब बीआरटीएस के 12 किलोमीटर के इस क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठान रात के समय बंद रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इंदौर द्वारा इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24X7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घंटे) संचालन की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए आदेश जारी… pic.twitter.com/0ovHjRFBBa
— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 12, 2024