जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर है। दरअसल जम्मूकश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। भारत सरकार ने भूमि कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। हालांकि, अब भी कृषि भूमि खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बारे में कहा है कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।
विज्ञप्ति में गृह मंत्रालय ने कहा है कि आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में लिखा गया है,’इस आदेश की व्याख्या सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है।
बता दे, जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया है, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था।