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फर्रुखाबाद : कर चोरी मामले में SIB टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान सीज हुआ 21 लाख का माल

By: Amit ranjan 
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फर्रुखाबाद : कर चोरी मामले में SIB टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान सीज हुआ 21 लाख का माल

रिपोर्ट : सतीश गुप्ता

फर्रुखाबाद : शासन के निर्देशानुसार राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग की एस आई बी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति द्वारा अपनी टीम के डिप्टी कमिश्नर रमाशंकर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर चरन सिंह, फतेहगढ के सचल दल प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर अतुल कुमार व वाणिज्य कर अधिकारी गणेश यादव,अभिषेक मिश्र,अरविंद यादव,जयराज प्रकाशन व मण्डी चौकी प्रभारी आनन्द शर्मा के साथ फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज में दुर्गा टाकीज के पीछे स्थित जी एस टुबैको कम्पनी प्रतिष्ठान पर अचानक छापा मारी कर जांच-पड़ताल की गई।

छापेमारी के दौरान जी एस टुबैको कम्पनी प्रतिष्ठान पर मौजूद कर्मचारी रूप किशोर ने बताया कि प्रतिष्ठान मालिक ब्रजेश शर्मा किसी आवश्यक कार्य से बाहर गये हैं । उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान पर सुपर चार्ज चूना मिश्रित तम्बाकू का निर्माण करके बिक्री की जाती है ।

छापामारी के दौरान एसआईबी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति ने बताया कि व्यापारी द्वारा अघोषित व्यापार स्थल दुर्गा टाकीज के कैम्पस में सुपर चार्ज के नाम से तम्बाकू निर्माण करके बिक्री की जाती है । परन्तु कर जमा नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान मौके पर तम्बाकू पाउच निर्माण का कार्य चल रहा था।

मौके पर 21 लाख का माल सीज किया गया एवं 14 लाख रुपये कर व अर्थदण्ड जमा करने के निर्देश दिये गये ।, उन्होंने बताया कि घोषित मुख्य व्यापार स्थल  पटवनगली में पाउच की पैकिंग की जाती है । जो बन्द होने के कारण सील कर दिया गया है ।

ज्वाइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या 50 लाख से अधिक कर चोरी का मामला है। पूर्ण जांच में भारी कर अपवंचन आने की सम्भावना है । क्योंकि प्रतिष्ठान मालिक द्वारा सेस 160 प्रतिशत जमा नहीं किया जा रहा था।

जांच-पड़ताल के दौरान व्यापार स्थल पर मिक्सर मशीन, 20 केवीए का जनरेटर, एथेन्स का कार्य करने वाला भारी मात्रा में पैराथीन आयल, पिपरमेन्ट तथा भारी मात्रा में पैकिंग की गई सुपर चार्ज एवं ज्ञान ब्राण्ड तम्बाकू के पाउच तथा भारी मात्रा में पैकिंग हेतु खाली पाउच मौके पर पाये गये । जिनके सम्बन्ध में मौके पर जीएसटी  से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

उन्होंने बताया कि उक्त व्यापार स्थल को जीएसटी विभाग में दर्शाया तक नहीं गया है ।

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