मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी को साल 2018 के एक मामले में अरेस्ट किया है। इस समय वो जेल में है और उनकी जमानत पर आज सुनवाई होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है।
आपको बता दे, कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा विशेषाधिकार हनन मामले में पत्रकार अरनब गोस्वामी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने अदालत जाने को लेकर अरनब गोस्वामी को लिखे गए पत्र पर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अरनब गोस्वामी को उनके मामले के खिलाफ जारी विशेषाधिकार नोटिस में सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से अरनब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ था, जिसके खिलाफ अरनब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने लेटर भेजा।
कोर्ट ने कहा, ‘लेटर लिखने वाले का स्पष्ट उद्देश्य याचिकाकर्ता को भयभीत करना प्रतीत होता है, क्योंकि उसने कोर्ट का रुख किया और उसे ऐसा करने को लेकर जुर्माने की धमकी दी गई।
कोर्ट ने आगे कहा, ‘विधानसभा को यह समझने की सलाह दी जानी चाहिए थी कि कोर्ट जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार है।