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महराजगंज: धारा 144 लगाने की अधिसूचना जारी, पढ़िए पूरी खबर

By: RNI Hindi Desk 
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महराजगंज: धारा 144 लगाने की अधिसूचना जारी, पढ़िए पूरी खबर

{ महराजगंज से बृजेश की रिपोर्ट }

कोरोना संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए महराजगंज जिला भी अब लॉक डॉउन कर दिया गया है। इस तरह से महराजगंज जिला में अब अन्य बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन को 24 मार्च से 27 मार्च तक का लॉकडाउन महराजगंज को कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए करना पड़ा। जिलाधिकारी महराजगंज ने जनपद में धारा 144 लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके अनुपालन में महराजगंज के पुलिस अधीक्षक ने लोगों से धारा 144 का पालन करने और लॉक डाउन के समय में अपने घरों में रहने की सलाह दी है। इस दौरान जरूरी दवाइयों और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता मौजूद रहेगी।

अत्यंत आवश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से लोग निकलेंगे इसके साथ ही बैंक, पेट्रोल पंप और किराने की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लोगों को संयम के साथ अपने घरों में रहना होगा जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके।

विदित हो कि भारत नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली, ठूठीबारी और अन्य को भी एक दिन पहले ही भारत सरकार ने सील कर दिया है। इस तरह से पूरा जनपद अगले तीन दिनों के लिए लॉक डाउन हो चुका है।

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