Prayagraj Mahakumbh Stampede Case: प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और 30 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में हादसे की रिपोर्ट तलब करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता और कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। वे आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।
याचिका में उठाई गई प्रमुख मांगें
VIP मूवमेंट सीमित किया जाए – आम श्रद्धालुओं के लिए अधिक स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं को टाला जा सके।
सुविधा केंद्रों की स्थापना – कुंभ मेले में गैर-हिंदी भाषी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी राज्यों के विशेष सुविधा केंद्र बनाए जाएं।
डिजिटल सूचना बोर्ड – बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं।
मोबाइल और व्हाट्सएप अलर्ट – तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुरक्षा और मार्गदर्शन संबंधी जानकारी मोबाइल व व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।
भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण
महाकुंभ में हुई भगदड़ ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजामों की खामियों को उजागर किया है। इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से व्यापक गाइडलाइंस की उम्मीद की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसे धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।