लखनऊ कमिश्नरेट से आदेश जारी हुए है कि आगामी 21 मई से लखनऊ कमिश्नरेट में बिना मास्क के ईंधन नहीं मिलेगा। बिना मास्क के पाए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी।
पहले की तरह ही महिला,बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़कर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों के निकलने पर मनाही होगी।
एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति पाए जाने पर वाहन सीज कर मुकदमा लिखा जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने विक्रेताओं सेअपील की है कि बिना मास्क के व्यक्तियों को किसी भी दशा में सामान नहीं दे।
पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में धारा 144 CRPC लागू रहेगी। लॉकडाउन 4 में अनावश्यक रूप से सड़कों पर दिखने व लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।