इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के परिषदीय स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने पेश करें। सरकार इन आपत्तियों का यूजीसी से निस्तारण करवाएगी।
इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, तब तक परीक्षा परिणाम व रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आज कई जिलों में इस भर्ती परीक्षा की काउंसिलिंग थी, जिसे रोक दिया गया है।
याचियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के 13 सवालों पर सवाल उठाया था।
उनका कहना था कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया है।