लखनऊ: शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटी
लखनऊ: बीच सत्र में बेसिक शिक्षकों के होने वाले तबादलो पर लगी रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा ली है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग की तरफ से तबादले करने की मांग में दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
दिव्या गोस्वामी केस में दिए अपने ही आदेश को संशोधित करते हुए कोर्ट ने सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए यह मंजूरी दी है। उसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण कराने की मांग करने की छूट भी दे दी है।
राज्य सरकार की नीति के अनुसार इस तरह के तबादलों को मंजूरी दी जा सकेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने 3 नवंबर के अपने आदेश में अंतर जिला तबादले को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी थी।
लेकिन बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले रोक लगा दी थी। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार ने स्थानांतरण सूची को तैयार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा है।
वर्तमान सत्र में जब कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद है ऐसी स्थिति में बीच सत्र में स्थानांतरण से शिक्षण कार्य में बाधा नहीं आएगी। इसका लाभ स्कूलों को मिलेगा जहां अध्यापकों के न होने से पद रिक्त है। ऐसे स्कूलों में शिक्षक न होने से प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत आ रही है। जिसे अब दूर किया जा सकेगा।