केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार काम शुरू करने की छूट केवल उन क्षेत्रों में होगी, जहां कोरोना वायरस का खतरा कम है। जहां ज्यादा संकट है, वहां छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने जिन जिलों को सील किया है या फिर संक्रमण क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां कोई छूट नहीं होगी।
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि स्थानीय निकायों, नगर निगमों की सीमाओं से बाहर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सरकारी व निजी दोनों तरह के उद्योग अपना कार्य शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा दवा, औषधि, चिकित्सा उपकरण, कच्चा माल और उत्पाद तैयार करने वाले जरूरी कारखानों की भी काम करने की अनुमति दी गई है।
इसी के साथ गृह मंत्रालय ने यह निर्देश भी दिए है। इन प्रतिष्ठानों, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ठहरने की व्यवस्था जहां तक संभव हो सके कारखानों में ही हो। या फिर उसके आसपास के भवन में ही करनी होगी। इसके साथ ही कार्यस्थल तक कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए सामाजिक दूरी का ध्यान भी रखा जाए।