दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। त्योहारी सीजन जहां दिल्ली वालो के ले प्रदूषण परेशानी का कारण बना हुआ है वही दूसरी तरफ कोरोना का कहर लोगों का डर बढ़ता जा रहा है।
इसी बीच केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनने का नियम अब भी लागू है। इस नियम को अप्रैल में लागू किया गया था। इस नियम के अनुसार, सभी के लिए गाड़ी चलाने के दौरान मास्क पहनना ज़रूरी है।
एक वकील द्वारा दायर की गई याचिका को लेकर दिल्ली सरकार ने ये हलफनामा दाखिल किया। इससे पहले सौरभ शर्मा नाम के वकील ने याचिका में दावा किया कि 9 सितंबर को गाड़ी चलाते समय उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका।
इसके बाद उन्हें कार में अकेले होने के बावजूद मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगा दिया गया। वकील द्वारा दायर याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो उसे मास्क लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर चालान किया जाएगा।
बता दें कि ड्राइव करते समय मास्क ना पहनने पर वकील का 500 रुपये का चालान किया गया था। सौरभ शर्मा के वकील जे. पी. वर्गीस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा 4 अप्रैल को एक आदेशजारी किया था। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसे मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है।