लाहौर: पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के दो सहयोगियों को टेरर फंडिंग मामले में 15-15 साल से अधिक कैद की सजा सुनाई है। सजा पाए आतंकियों में जमाद-उद-दावा का प्रवक्ता याहया मुजाहिद भी शामिल है। लाहौर स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को भी छह महीने कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने मक्की को मंगलवार का यह सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआइ को बताया कि आतंकवाद निरोधी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने याहिया मुजाहिद और जफर इकबाल में प्रत्येक को 15 साल छह महीने की कैद और अब्दुल रहमान मक्की को पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ओर से दर्ज किए गए एक मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई। इससे पहले भी अदालत मुजाहिद को तीन टेरर फंडिंग मामलों में 47 साल कैद की सजा सुना चुकी है।