1. हिन्दी समाचार
  2. Breaking News
  3. परमवीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ दिया CBI जांच का आदेश, कहा आरोप गंभीर

परमवीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ दिया CBI जांच का आदेश, कहा आरोप गंभीर

By: RNI Hindi Desk 
Updated:
परमवीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ दिया CBI जांच का आदेश, कहा आरोप गंभीर

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

मुंबई: महाराष्ट्र में चल रहे उथल-पुथल के बीच सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैंसला दिया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जॉच का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 15 दिन के भीतर ही जांच रिपोर्ट सौंपा जाय। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं।

आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाये जाने के बाद परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिठ्ठी लिखकर दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्ट्रोरेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। इसके बार परमबीर हाई कोर्ट पहुंचे थे।

महाराष्ट्र की सियासत और प्रशासन उस वक्त हिल गया था, जब मनसुख हिरेन की मौत की जॉच में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे फंसा था। सचिन वाजे के फंसने के बाद परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद लगातार वहां की सियासत और प्रशासन में उथल पुथल मचा है।

इससे पहले परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उनको मायूसी ही मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाइये। वहां से मायूसी मिलने के बाद तत्काल परमवीर सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ब़ड़ा आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं इसकी जांच के लिए हम पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है।

 

 

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...