हाथरस केस: पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
प्रयागराज : चर्चित हाथरस कांड ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया है वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रही है। कोर्ट के आदेश पर ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा सहित कई निर्देश दे रखे हैं।
ऐसे में इस मामले पर हस्ताक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची चाहे तो सुप्रीमकोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं।
पीड़ित परिवार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पीड़ित परिवार को अपनी मर्जी से कहीं आने जाने या किसी से मिलने की अनुमति नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि पुलिस-प्रशासन की बंदिशों के चलते पीड़ित परिवार घर में कैद सा होकर रह गया है। बंदिशों के चलते तमाम लोग मिलने नहीं आ पा रहे हैं।
परिवार किसी से खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है। याचिका में पीड़ित परिवार ने लोगों से मिलने-जुलने की पूरी छूट दिए जाने और अपनी बात खुलकर रखे जाने की मांग की थी।