कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसमें आईपीसी की धारा-118 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। यह कानून अधिकारियों को सुरक्षा भी प्रदान करता है।
31764 वाहनों को चैक किया गया।
3113 वाहनों का चालान किया।
230 वाहन सीज किए गए।
7.97 लाख रुपये शमन शुल्क वसूला।
171 वाहनों का 188 के तहत चालान किया।
599 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई।
645 अभियुक्तों का 188 में चालान किया।
कोविड-19 को लेकर जिले की सीमाओं पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए हितकर है। 34 बैरियरों पर लगातार चेकिंग हो रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की हर दिन की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। सभी से अपील है कि अपने परिवार, मोहल्ले, गांव, प्रदेश व देश हित को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का पालन करें।