डिजिटल मीडिया में FDI पॉलिसी के अनुपालन के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये है। आपको बता दे कि हाल ही में सरकार ने डिजिटल मीडिया को सूचना मंत्रालय के अंदर लाने की घोषणा की थी।
ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट देने वाले पोर्टल्स पर सरकार काफी समय से निगरानी रख रही थी और कई पोर्टल में ये देखा गया था की वो किसी भी गाइड लाइन का पालन नहीं करते है।
पिछले कुछ सालों में कुछ पोर्टल्स के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है जिससे समाज में हिंसा का भी डर बना रहता है लेकिन सरकार ने सभी अटकलों को विराम देते हुए अब एक बड़ा निर्णय ले लिया है।
दरअसल सरकार के द्वारा अब ये निर्णय लिया गया है की आने वाले समय में अब सभी ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करने वाले लोग एमआईबी के दायरे में आ जायेगे।
नौ नवंबर को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने वेब फिल्म्स, डिजिटल न्यूज और करेंट अफेयर्स कंटेंट को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के आदेश को मंजूरी दे दी है।
अब एक बार फिर डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) के मामले में ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने 18 सितंबर 2019 को जारी सरकारी आदेश के अनुपालन के लिए समाचार और समसामयिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगे डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों को एक माह का समय दिया है।
ऐसी संस्थाएं जो वर्तमान में 26प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश वाली इक्विटी संरचना हैं, उन्हें एक महीने के भीतर सूचना-प्रसारण मंत्रालय को विवरण देना होगा और 15 अक्टूबर तक विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
बता दें कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2019 को केंद्र की तरफ से डिजिटल न्यूज मीडिया को 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई थी।