{ pradip ki report }
लॉक डाउन 4 में जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां में छूट देते हुए राहत के रास्ते खोल दिए हैं।
मिठाई एवं बेकरी की दुकान खोलने की अनुमति के साथ अन्य प्रतिष्ठानों के लिए रोस्टर जारी किया गया है।
दुकानों के खुलने का समय सुबह 11:00 बजे से शाम को 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
अनुमन्य प्रतिष्ठान जिला प्रशासन की ओर से जारी पास हासिल करके ही खोले जा सकेंगे
लॉक डाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी
जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने मंगलवार को जिले की गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क थिएटर बार और इस प्रकार के अन्य सभी अस्थान बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां ठप रहेंगी