मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने चौथे और पांचवें वेतनमान के पेंशनरों को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत की मंजूरी दे दी है। मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए इस फैसले से अंतरिम पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
आदेश का मुख्य विवरण
राज्य सरकार ने चौथे और पांचवें वेतनमान वाले पेंशनरों को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत चौथा और पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 मार्च 2024 को निर्धारित दर से महंगाई राहत दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
पांचवे वेतनमान के लिए महंगाई राहत 291 प्रतिशत और चौथे वेतनमान के लिए 1345 प्रतिशत निर्धारित है।
चौथे और पांचवें वेतनमान से अपने वेतन के आधार पर अनंतिम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को इस निर्णय से उनकी पेंशन पात्रता का अधिकतम 90 प्रतिशत लाभ होगा।
महंगाई राहत का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा चतुर्थ एवं पंचम वेतनमान के अंतर्गत निर्धारित महंगाई भत्ता दरों के आधार पर किया जाता है।
वित्त विभाग से परिपत्र विवरण
मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के उप सचिव पीके श्रीवास्तव द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि जिन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की अनंतिम पेंशन का निर्धारण चौथी तारीख के वेतन के आधार पर किया जाता है, उन्हें महंगाई राहत के भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।