उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी
लखनऊ :उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, प्रदेश के मुख्या योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ‘ख’ के पदों पर पांच प्रतिशित क्षैतिक आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है।
इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खण्ड एक-क में संशोधन की कार्यवाही के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह-'ख' के पदों पर 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किए जाने हेतु उ.प्र. लोक सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खण्ड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही हेतु अनुमति प्रदान की है। @spgoyal @sanjaychapps1 @74_alok
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 8, 2020
वर्ष 1999 से सरकारी नौकरियों में समूह ग और समूह घ के पदों पर पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। मगर समूह ख के पदों के लिए यह व्यवस्था नहीं थी।
अब समूह ख के पदों पर इसे लागू करने के लिए कार्मिक विभाग अधिनियम में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करेगा जिसे मंत्रिमंडल से पास कराया जाएगा।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा था कि यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत पांच वर्ष की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी।
यानी पांच साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। लेकिन विरोध को देखते हुए सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी।