रिपोर्ट: सत्यम दुबे
जौनपुर: जौनपुर के पूर्व सांसद और माफिया धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया है।
हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। कहा जा रहा है कि पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में धनंजय सिंह फरार होते हुए भी कामयाब हुए थे। CJM कोर्ट में CJM रवि कुमार गुप्ता इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई कर रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश हत्याकांड के इंवेस्टिगेटिंग अफसर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह की अर्जी पर दिया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी धनंजय सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। पुलिस लगातार अरेस्ट करने के लिए दबिश दे रही है लेकिन वह फरार चल रहा है।
आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। FIR विभूतिखंड थाने में दर्ज हुआ था। मोहर सिंह ने इस मामले में कुंटू, अखंड, संदीप उर्फ बाबा, मुस्तफा उर्फ बंटी, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, बंधन सिंह, प्रिंस और रेहान के खिलाफ तहरीर दी थी।
इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34, 212, 201, 307 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इस हत्याकांड का मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। पुलिस विवेचना में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया था।