जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ़्ती की हिरासत याचिका पर आज सुनवाई हुई है ,दरअसल उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसमें उन्होंने लोक सुरक्षा कानून के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती दी है।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा है कि महबूबा मुफ़्ती को कब तक हिरासत में रखा जाएगा ? उन्होंने यह भी पूछा है की क्या उन्हें आगे भी हिरासत में रखा जाएगा !
Not surprised that Ms Mufti’s habeas is being dragged on endlessly. A serious matter like illegal abrogation of Article 370 has been pending for over a year so one cant help but feel despondent.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 29, 2020
इसी याचिका पर सरकार से उन्होंने एक हफ्ते में जवाब माँगा है और आगे इसी याचिका पर 15 तारीख को सुनवाई होगी। आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने जब पिछले साल धारा 370 को खत्म किया था तो उन्होंने महबूबा मुफ़्ती को नजरबंद किया था ताकि कोई हिंसा नहीं भड़के।
लेकिन इसी साल फरवरी के महीने में उन्हें पीएसए यानी लोक सुरक्षा कानून के तहत एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया। उनकी बेटी ने इसी हिरासत पर याचिका दायर की है और सरकार के इस निर्णय को गैर कानूनी बताया है।
The result is obvious. A Leh delegation was immediately invited by the Home Minister who promised to fulfil their demands. Make no mistake,the fight for our special status & dignity has to be a political one.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 29, 2020
उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी माँ से भी नहीं मिलने दिया जाता और उनकी यह हिरासत संविधान के मूल्यों का उल्लंघन है। महबूबा की बेटी ने लोक सुरक्षा कानून की धारा 8(3)(बी) का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी।
उनकी बेटी ने यह भी कहा है कि चूँकि उनकी माँ एक राजनीतिक पार्टी की मुखिया है इसलिए उनकी मां को जल्दी ही अपनी पार्टी के लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि राजनीतिक गतिविधि शुरु की जा सके।