बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर पर रोक लगा दी है।
आपको बता दे, यह मुकदमा पालघर लिंचिंग की घटना और मुंबई के बांद्रा रेलवे में प्रवासी कामगारों के जमा होने से संबधित था।
न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति रियाज चागला की खंडपीठ ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मुकदमा नहीं बनता।
कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक अरनब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
बताते चले, पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में एक टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अर्नब ने टिप्पणी की थी।