{ Satish Ki Report }
कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह व पुलिस अधीक्षक डाॅ अनिल कुमार मिश्र ने फतेहगढ के कलेक्ट्रेट सभागार में धर्मगुरुओं व संभ्रांत नागरिकों के साथ एक बैठक आयोजित की .

बैठक के दौरान जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि 30 जून, 2020 तक लॉक डाउन रहेगा जारी।
कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। फेस कवर या मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में भारी जुर्माना की कार्यवाही होगी

बैठक के दौरान जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने 08 जून, 2020 से धर्मस्थल खोलने की अनुमति देते हुए कहा कि धर्मस्थल परिसर में एक साथ पॉच व्यक्तियों को जाने की अनुमति होगी।

मन्दिर के बाहर लगी दुकानों एवं धर्मस्थल परिसर में पूजा एवं इवादत हेतु 02–02 मीटर पर गोले बनाए जाए। जिलाधिकारी ने धर्मस्थलों पर सैनिटाइजर व थर्मामीटर मशीन का प्रबन्ध करने के धर्मगुरूओं को निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि बीमार व्यक्तियों को धर्मस्थलों में जाने की अनुमति नहीं होगी। जूते —चप्पल वाहन में ही छोड़कर धर्मस्थलों में प्रवेश करें।
प्रवेश एवं निकास के अलग अलग रास्ते हों। समूह में गायन की अनुमति नहीं होगी। धर्मस्थलों पर सामाजिक सम्पर्क से श्रद्धालू बचें ।
धर्मस्थलों में पूजा/इवादत हेतु अपनी दरी एवं मेट का उपयोग करना होगा। धर्मस्थलों में मूर्ति स्पर्श करने, परशाद बांटने एवं जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी।

धर्मगुरूओं को धर्मस्थल परिसर व शौचालय में निरंतर बेहतर सैनिटाइजेशन कराने के जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने निर्देश दिये ।यदि किसी परिसर में संक्रमण पाया जाता है तो परिसर को 48 घण्टें बन्द करके डिसइनफेक्टेड किया जाएगा।
शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट में सीसीटीवी चालू रहेंगे,मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य,वृद्ध कर्मचारियों को न रखा जाए। सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य करना होगा।

होटल एवं रेस्टोरेंट में ई पेमेंट एवं रूम सर्विस पर बढ़ावा दिया जाए। कुल क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही बैठाया जाए।