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कोयला घोटाला मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट

कोयला घोटाला मामले में ईडी द्वारा समन जारी करने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई आज कोर्ट करेगी। आपको बता दें कि अभिषेक टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

By: Amit ranjan 
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कोयला घोटाला मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में ईडी द्वारा समन जारी करने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई आज कोर्ट करेगी। आपको बता दें कि अभिषेक टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है, जिसे राज्य के कुनुस्तोरिया और कजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में कथित बड़े पैमाने पर कोयला चोरी के संबंध में नवंबर 2020 में दर्ज किया गया था।

अभिषेक और रुजीरा दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की। पिछले हफ्ते, याचिकाकर्ताओं ने ईडी से उन्हें नई दिल्ली नहीं बुलाने और कोलकाता में जांच करने का निर्देश देने की मांग की, यह कहते हुए कि वे शहर के स्थायी निवासी हैं और कोयला घोटाला मामला पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है।

याचिका के अनुसार, ईडी ने अभिषेक को 10 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत नया समन जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 21 सितंबर को दस्तावेजों के एक बड़े सेट के साथ उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, टीएमसी महासचिव और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा की जा रही जांच की निष्पक्षता के बारे में उन्हें गंभीर चिंता है, “इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी कुछ लोगों के संबंध में एक पिक एंड चॉइस रवैया अपना रहा है और अनुचित दे रहा है मिलीभगत करने वाले व्यक्तियों को लाभ और संरक्षण देना और बदले में उनसे झूठे, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बयान निकालना”।

याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मीडिया ट्रायल को प्रोत्साहित करने के इरादे से केंद्रीय एजेंसी चुनिंदा रूप से मीडिया को जानकारी लीक कर रही थी।

बता दें कि इससे पहले, ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को, जबकि रुजिरा को 1 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था। रुजिरा ने चल रहे कोरोनावायरस रोग (कोविड -19) महामारी का हवाला देते हुए 1 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता व्यक्त की थी और एजेंसी से अनुरोध किया था। अधिकारी कोलकाता में उनके आवास का दौरा करेंगे।

उसने ईडी के सहायक निदेशक सुमत प्रकाश जैन को संबोधित एक पत्र में कहा कि, “यह 18 अगस्त, 2021 के सम्मन को संदर्भित करता है, जिसमें मुझे 1 सितंबर को नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मैं दो शिशुओं की मां हूं, और महामारी के बीच शारीरिक रूप से अकेले नई दिल्ली की यात्रा करने से मुझे और मेरे बच्चे को खतरा है”।

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