आगरा में पटाखा बिक्री के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। दीपावली पर ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकेंगे। पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानों के लिए जारी हुए अस्थाई लाइसेंस भी जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिए।
जिन आवेदकों ने चालान से अस्थाई लाइसेंस फीस जमा की गई। वह उन्हें अब वापस की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन पटाखे भी नहीं चलाने दिए जाएंगे। क्योंकि इनकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
आपको बता दें कि दीपावली पर 3 दिन के लिए पटाखों की दुकान लगाने को जो अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए थे। उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
साथ ही पटाखों के प्रयोग पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। एडीएम सिटी ने बताया कि ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा।
साथ ही कहा है कि आतिशबाजी करने पर एनजीटी ने ₹10000 का जुर्माना तय किया है। प्रशासन उसका पालन कराएगा त्यौहार पर आतिशबाजी की जांच के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीमें गठित की जाएंगी, अगर कोई भी आतिशबाजी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹10000 जुर्माना किया जाएगा।